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शुक्रवार, 6 अप्रैल 2018

आरबीआई का क्रिप्टोकरेंसी पर बड़ा फैसला ! खुद का डिजिटल मुद्रा शुरू करने का ऐलान


रिजर्व बैंक ने बैंक समेत सभी रेगुलेटेड फाइनेंशियल संस्थाओं को क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी कंपनियों या संस्थाओं के साथ कानूनी तौर पर कारोबार नहीं करने की हिदायत दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि फाइनेंशियल संस्थाओं को उनसे एक निश्चित समयसीमा के भीतर सारे कारोबारी रिश्ते खत्म करने होंगे। समयसीमा की घोषणा बाद में की जाएगी। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19 की पहली मौद्रिक पॉलिसी बैठक के बाद ये निर्देश जारी किया है। यह बैठक 4, 5 अप्रैल को हुई।  रिजर्व बैंक ने साथ ही खुद का डिजिटल मुद्रा शुरू करने की घोषणा की।

>रिजर्व बैंक का क्रिप्टोकरेंसी और खुद का डिजिटल मुद्रा के संबंध में बयान:
-केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा
निजी डिजिटल टोकन के उदय तथा कागजी मुद्रा/धातु मुद्रा की बढ़ती हुई लागत जैसे कारकों के साथ भुगतान उद्योग के परिदृश्य में तेजी से परिवर्तन ने पूरे विश्व के केंद्रीय बैंकों को कागजी डिजिटल मुद्रा तलाशने के अवसर हेतु प्रेरित किया है। यद्यपि अभी भी बहुत से केंद्रीय बैंक बहस में लगे हैं, रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा प्रारम्भ करने के लिए वांछनीयता तथा व्यवहार्यता पर मार्गदर्शन प्रदान करने तथा अध्ययन करने के लिए एक अंतर विभागीय समूह का गठन किया जा चुका है। इसकी रिपोर्ट जून 2018 के अंत तक प्रस्तुत की जाएगी।

-रिंग-फेसिंग ने वर्चुअल करेंसी से संस्थाओं को विनियमित किया
तकनीकी नवाचारों में, उन अंतर्निहित वर्चुअल करेंसी सहित, वित्तीय प्रणाली की दक्षता और समावेशकता में सुधार लाने की क्षमता है । तथापि, वर्चुअल करेंसी (वीसी), जिन्हें क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एसेट के रूप में भी जाना जाता है, दूसरों के बीच, उपभोक्ता संरक्षण, बाजार अखंडता और मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताओं को बढ़ाता है।

रिजर्व बैंक ने बार-बार बिटक्वाईन्स सहित, वर्चुअल करेंसी के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को ऐसे वर्चुअल करेंसी के लेनदेन से जुड़े विभिन्न जोखिमों के संबंध में आगाह किया है। संबंधित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि, तत्काल प्रभाव से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं किसी भी व्यक्ति या व्यवसायिक संस्थाओं से कोई सौदा या कोई सेवा प्रदान नही करेगा जो वीसी में सौदा या निपटान करते हैं। विनियमित संस्थाएं जो पहले से ही ऐसी सेवाएं प्रदान करती हैं, एक निर्दिष्ट समय के भीतर इस संबंध से बाहर निकलेंगी। इस संबंध में एक परिपत्र अलग से जारी किया जा रहा है।
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