सोमवार, 31 मई 2021

बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों और कारोबारियों को राहत

                            


पिछले कुछ समय से कई बैंकों द्वारा बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन से जुड़े कारोबार को रोक देने की खबर आ रही थी। इससे बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टोकरेंसी निवेशक और कारोबारी खासे परेशान हो गए थे। ऐसा माना जा रहा था कि देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कहने पर बैंक ऐसा कर रहे थे। बैंकों की इस कार्रवाई के खिलाफ  धरेलू क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर विचार करने लगे थे। लेकिन, अब भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से राहत भरी सफाई आई है। 


रिजर्व बैंक ने कहा है कि बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टोकरेंसी में कारोबार करने वाले सभी सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक एनबीएफसी / भुगतान प्रणाली प्रदाता सुप्रीम कोर्ट के 4 मार्च 2020 के फैसले का पालन करें। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी में कारोबार करने वाले सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक एनबीएफसी / भुगतान प्रणाली प्रदाता द्वारा  क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर रोक लगाने संबंधी रिजर्व बैंक के सर्कुलर को रद्द कर दिया था। रिजर्व बैंक ने 6 अप्रैल 2018 को सर्कुलर जारी कर क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। 

हालांकि, रिजर्व बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी में कारोबार करने वाले सभी सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक एनबीएफसी / भुगतान प्रणाली प्रदाता को क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन के दौरान सभी जरूरी प्रक्रियाओं और कानूनों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि  सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंक / भुगतान बैंक / लघु वित्त बैंक एनबीएफसी / भुगतान प्रणाली प्रदाता क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल करेंसी में कारोबार जारी रख सकते हैं। लेकिन, इसके लिए जरूरी कानूनों और मानकों जैसे अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), धन शोधन निवारण (एएमएल), वित्तपोषण का विरोध आतंकवाद (सीएफटी) और धन की रोकथाम के तहत विनियमित संस्थाओं के दायित्व प्रासंगिकता का अनुपालन सुनिश्चित करने के अलावा, लॉन्ड्रिंग अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 विदेशों के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत प्रावधान प्रेषण का पालन करना जरूरी है। 

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(साभार- www.rbi.org.in)

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