भारत में बिटक्वाइन समेत दूसरी क्रिप्टोकरेंसी पर रोक है या नहीं है, इस बात को लेकर सरकार और देश के केंद्रीय बैंक RBI की बातों में असमंजस है। किसकी बात मानी जाए और किसकी नहीं।
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर कहना है कि सरकार ने देश में क्रिप्टोकरेंसी पर रोक नहीं लगाई है। वहीं RBI इस पर रोक लगा चुका है और साफ भी किया है कि देश में किसी को क्रिप्टोकरेंसी के खनन, लेन-देन, स्टोर करने का लाइसेंस नहीं दिया गया है।
उधर, अनुराग ठाकुर का आगे कहना है कि देश में क्रिप्टोकरेंसी के मसले के लिए कोई अलग कानून नहीं है. उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और इनकम टैक्स जैसे संबंधित विभागों ने मौजूदा नियमों के मुताबिक इस मसले पर कदम उठाए हैं।
वित्त राज्य मंत्री ने कहा, "क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े जोखिम और खतरे को देखते हुए सरकार और आरबीआई लोगों के हित में सलाह, प्रेस रिलीज और सर्कुलर जारी करती रही हैं." इस हफ्ते क्रिप्टोकरेंसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।
उधर, इस सबके बीच क्रिप्टोकरंसी पर गठित अंतर-मंत्रालयी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। उसमें क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाने और रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कही है।
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