मंगलवार, 30 नवंबर 2021

क्रिप्टोकरेंसी बिल और उस पर आगे की कार्रवाई की जानकारी दे सरकार- बॉम्बे हाई कोर्ट

  

संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर यानी सोमवार से शुरू हो गया है। सोमवार को ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह 17 जनवरी, 2022 तक क्रिप्टोकरेंसी पर बिल पेश किये जाने और इस मुद्दे पर आगे की कार्रवाई के बारे में उसे अवगत कराए। 17 जनवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। 

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि वह संसदीय कानून को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती।

अदालत अधिवक्ता आदित्य कदम द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार को देश के भीतर क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

कदम ने देश में क्रिप्टोकुरेंसी के अनियमित कारोबार पर प्रकाश डाला, जो उन्होंने दावा किया, निवेशकों के अधिकारों को प्रभावित करता है क्योंकि उनकी शिकायतों के निवारण के लिए कानून में कोई तंत्र नहीं है।

केंद्र की ओर से पेश अधिवक्ता डीपी सिंह ने अदालत को बताया कि आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक का क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन पेश किया गया है और संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा की जाएगी।

कदम ने हालांकि तर्क दिया कि केंद्र सरकार द्वारा 2018 और 2019 में भी इसी तरह का बयान दिया गया था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी। 

पीठ ने कहा, देखते हैं कि क्या वे (सरकार) कानून बनाते हैं। विधेयक पेश करने के साथ ही याचिका में यह आरोप लगाया गया कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है, गलत होगा।

अदालत ने कहा, "अगर बिल पेश किया गया तो केंद्र सरकार हमें अगली तारीख से अवगत कराएगी और आगे क्या कार्रवाई की गई है।"

विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है।

यह भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास करता है। हालांकि, यह कुछ अपवादों को क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।

आपको बता दूं कि सोमवार को ही तीन कृषि कानून वापस ले लिया गया है। शीतकालीन सत्र के दौैरान सरकार बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार से संबंधित कम से कम करीब 30 विधेयक पेश करने जा रही है जिसमें क्रिप्टोकरंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 भी शामिल है। 

सत्र के पहले ही दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने लोकसभा में इसका लिखित जवाब दिया। वित्त मंत्री ने साथ में ये भी कहा है कि सरकार के पास बिटकॉइन में लेन-देन का आंकड़ा नहीं है। सीतारमण से जब पूछा गया कि क्या बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है, तो उन्होंने कहा- नहीं सर। 

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निचले सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में क्रिप्टोकरंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 सूचीबद्ध है। इस विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के सृजन के लिए एक सहायक ढांचा सृजित करने की बात कही गई है। इस प्रस्तावित विधेयक में भारत में सभी तरह की निजी क्रिप्टोकरंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। हालांकि, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, ताकि क्रिप्टोकरंसी से संबंधित प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके।

लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के अनुसार, आर्थिक एवं अन्य सुधार संबंधी विधेयकों में बिजली संशोधन विधेयक 2021, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021, पेंशन सुधार संबंधी पीएफआरडीए संशोधन विधेयक, दिवाला एवं शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2021, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2021, मध्यस्थता विधेयक 2021, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कास्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन विधेयक 2021 आदि शामिल हैं।

सुधारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक बिजली संशोधन विधेयक 2021 है जो बिजली वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाला और ग्राहकों को बिजली वितरण कंपनी चुनने की आजादी देने से संबंधित है।

आर्थिक सुधार से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 है। इसके जरिये बैंकिंग कंपनी अधिनियम, बैंकिंग विनियमन कानून में और संशोधन किया जाएगा।

वहीं, पेंशन सुधार संबंधी पीएफआरडीए संशोधन विधेयक आर्थिक सुधारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसके माध्यम से देश के पेंशन क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। दिवाला एवं शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2021 में मौजूदा दिवालिया कानून को ज्यादा सशक्त बनाने की बात कही गई है। 

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