सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से बिटकॉइन पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। वर्तमान में, देश में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर कोई विनियमन या कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, केंद्र सरकार ने क्रिप्टो पर टैक्स और टीडीएस का प्रावधान किया है।
जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी से कहा, "आपको अपना रुख स्पष्ट करना होगा।"
पीठ भारत संघ के खिलाफ अजय भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। भाटी ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस मामले में 87,000 बिटकॉइन शामिल हैं और आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, और अब तक कई सम्मन जारी किए जा चुके हैं। पीठ ने पूछा, "यह अवैध है या नहीं..." भाटी ने जवाब दिया: "हम ऐसा करेंगे महाराज।"
प्राथमिकी के मुखबिर की ओर से पेश अधिवक्ता शोएब आलम ने भारद्वाज की जमानत रद्द करने की मांग की।
पीठ ने कहा कि पिछले साल जुलाई में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई थी। भाटी ने कहा कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया है। पीठ ने आरोपी को जांच अधिकारी (आईओ) से मिलने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि आईओ आरोपी के सहयोग को दर्शाने वाली एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगा और मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद तय करेगा। पीठ ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा।
मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को क्रिप्टो लेनदेन का समर्थन करने से प्रतिबंधित करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश को उलट दिया था।
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